1 नवंबर, 2026  |  01:34 IST
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नाबालिगों के यौन शोषण और अश्लील वीडियो वायरल करने वाले बाबा को उम्रकैद

सीबीआई की जांच में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और मोबाइल से मिली आपत्तिजनक सामग्री; पॉक्सो कोर्ट ने 1.43 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

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नाबालिगों के यौन शोषण और अश्लील वीडियो वायरल करने वाले बाबा को उम्रकैद

मथुरा। नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर प्रसारित करने के मामले में मथुरा की विशेष पॉक्सो अदालत ने बाबा श्याम बिहारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट-2 ब्रजेश कुमार की अदालत ने दोषी पर 1 लाख 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच की थी। आरोपी जून 2025 से जेल में बंद है।श्याम बिहारी मूल रूप से एटा का रहने वाला है। वह मथुरा के थाना जैंत क्षेत्र के एक गांव में स्थित मंदिर में साधु बनकर रहता था और पूजा-पाठ करता था। करीब आठ साल पहले वह गोविंद नगर क्षेत्र के सराय आजमाबाद स्थित एक साड़ी मिल में काम करता था। बाद में मंदिर पहुंचा और वहीं रहने लगा।जून 2025 में इंटरपोल से सीबीआई को सूचना मिली कि मथुरा का एक बाबा इंटरनेट पर नाबालिग बच्चियों से जुड़ी अश्लील सामग्री पोस्ट कर रहा है। सीबीआई ने 17 जून को एफआईआर दर्ज की। इसके दो दिन बाद 19 जून को टीम गांव पहुंची और मंदिर में प्रवचन कर रहे श्याम बिहारी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कमरे से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और मोबाइल सहित कई उपकरण बरामद हुए। फॉरेंसिक जांच में इनसे बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो और अश्लील सामग्री मिलने की पुष्टि हुई।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। इनमें पीड़िताएं, स्कूल के प्रधानाचार्य, सीबीआई अधिकारी, बैंक मैनेजर और फॉरेंसिक विशेषज्ञ शामिल थे। अदालत में 39 दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 एबी, पॉक्सो एक्ट की धाराओं 6, 8, 10, 12, 14 और 15 तथा आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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