16 अक्टूबर, 2026  |  09:32 IST
Jila Nazar
शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026
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हाथरस: ₹18 वाली पानी की बोतल ₹20 में बेचने पर रेस्टोरेंट पर ₹1 लाख का जुर्माना

अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग का एकपक्षीय फैसला, BBCN रेस्टोरेंट को सख्त सजा

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हाथरस: ₹18 वाली पानी की बोतल ₹20 में बेचने पर रेस्टोरेंट पर ₹1 लाख का जुर्माना

 हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में BBCN रेस्टोरेंट ने ₹18 एमआरपी वाली पानी की बोतल ग्राहक से ₹20 और जीएसटी लेकर बेची। ग्राहक ने आपत्ति जताई तो प्रबंधन ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।  

मामले की सुनवाई अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग में हुई। रेस्टोरेंट की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ, इसलिए आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाया। आयोग ने रेस्टोरेंट को उपभोक्ता वेलफेयर फंड में ₹1 लाख जमा करने, ₹5,000 अधिवक्ता फीस और ₹1,000 मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।  

यह फैसला ओवरचार्जिंग और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त संदेश देता है।

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