हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में BBCN रेस्टोरेंट ने ₹18 एमआरपी वाली पानी की बोतल ग्राहक से ₹20 और जीएसटी लेकर बेची। ग्राहक ने आपत्ति जताई तो प्रबंधन ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग में हुई। रेस्टोरेंट की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ, इसलिए आयोग ने एकपक्षीय फैसला सुनाया। आयोग ने रेस्टोरेंट को उपभोक्ता वेलफेयर फंड में ₹1 लाख जमा करने, ₹5,000 अधिवक्ता फीस और ₹1,000 मानसिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।
यह फैसला ओवरचार्जिंग और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त संदेश देता है।





टिप्पणियाँ
इस खबर पर सबसे पहले अपनी टिप्पणी करें।