कानपुर। पत्रकार के उत्पीड़न, कथित झूठे मुकदमे, घर में तलाशी के नाम पर लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों के मामले में न्यायालय ने संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है।
जानकारी के अनुसार, कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र निवासी हामिद हुसैन जनता दल (सेक्युलर) से कैंट विधानसभा क्षेत्र संख्या 216 के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। वर्तमान में वह दैनिक समाचार पत्र मानव अधिकार मीडिया और तेज रफ्तार इंडिया न्यूज चैनल लाइव से पत्रकारिता कर रहे हैं।

हामिद हुसैन का आरोप है कि वर्ष 2024 में रेल बाजार के तत्कालीन थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा और उपनिरीक्षक गौरव शर्मा ने रंजिश के चलते उनके खिलाफ रंगदारी का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उत्पीड़न किया। उनका दावा है कि आरटीआई के माध्यम से इस मुकदमे की कथित अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इसके बाद वर्ष 2025 में तत्कालीन रेल बाजार थाना प्रभारी विजय दर्शन शर्मा, उपनिरीक्षक गौरव शर्मा, सुजातगंज चौकी प्रभारी गोपी कृष्ण और उपनिरीक्षक गिरीश चंद्र यादव पर घर में घुसकर तलाशी के नाम पर लूटपाट करने तथा शिकायत करने पर एनकाउंटर कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।
पीड़ित ने बाबूपुरवा थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर अरुण कुमार द्विवेदी पर भी थाने बुलाकर धमकाने का आरोप लगाया है। हामिद हुसैन के मुताबिक, तमाम शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए परिवाद दर्ज किया। वादी, गवाहों और पुलिस कमिश्नर के पीआरओ के बयान दर्ज होने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
वहीं, हामिद हुसैन ने शासन और प्रशासन को पत्र भेजकर आरोपितों से स्वयं और अपने परिवार की जान-माल तथा सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है।


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