लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित सभी मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि काउंटर पर रखी खुली मिठाइयों पर भी समान रूप से लागू होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने 27 सितंबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया कि मिठाई की उपयोग अवधि उसकी प्रकृति और प्रकार के आधार पर एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है। अब दुकानदारों को बिक्री स्थल पर यह तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि ग्राहक खरीदारी से पहले मिठाई की ताजगी और गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें।
विभाग का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में उपभोक्ताओं को बासी या खराब मिठाई खरीदने से बचाना और पारदर्शिता बढ़ाना है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लाई गई है।


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