उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से जुड़ी नियमावली में बदलाव को हरी झंडी दी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती 2022 में शुरू हुई थी।
नए प्रावधान के मुताबिक पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। लाभ अभ्यर्थी की मूल श्रेणी के अनुसार मिलेगा।
ऊपरी आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष की गई है, यानी तीन साल की छूट मिलेगी। साथ ही इन्हें लिखित और शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी, सिर्फ मेडिकल परीक्षण होगा।
आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें।




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