11 अक्टूबर, 2026  |  15:56 IST
Jila Nazar
रविवार, 11 अक्टूबर 2026
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चार विभागों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण, परीक्षा से भी राहत

यूपी सरकार के नए फैसले में आयु सीमा तीन साल बढ़ी है और अभ्यर्थियों की सिर्फ मेडिकल जांच होगी।

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चार विभागों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण, परीक्षा से भी राहत
प्रतीकात्मक चित्र: amtec_photos / CC BY-SA 2.0 / Wikimedia Commons

योगी सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य की नौकरियों में तरजीह देने का फैसला किया है। पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

अधिकतम उम्र 25 साल से बढ़ाकर 28 साल कर दी गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित व शारीरिक परीक्षा नहीं होगी और उम्मीदवारों को केवल स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा।

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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार अग्निवीर योजना 2022 में शुरू हुई थी, इसी को देखते हुए नियमावली बदली गई। आरक्षण अभ्यर्थी की मूल श्रेणी के हिसाब से मिलेगा।

आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें।

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